15 सितंबर से बदल जाएंगे UPI ट्रांजैक्शन के नियम, Gpay-PhonePe चलाने वाले अभी जान लें

अगस्त में UPI नियमों में बदलाव के बाद NPCI बड़े डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है जो 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस लोन इन्वेस्टमेंट आदि पर लिमिट बढ़ेगी। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रैवल बुकिंग लोन पेमेंट जैसे क्षेत्रों में ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव होगा। हालांकि पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपये ही रहेगी।

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